हरियाणा की एक अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को 1997 के रोहतक बम विस्फोट मामले में शुक्रवार को बरी कर दिया. टुंडा के वकील ने यह जानकारी दी. अधिवक्ता विनीत वर्मा ने बताया कि रोहतक के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज कुमार यादव ने सबूतों के अभाव में 80 वर्षीय टुंडा को बरी करने का फैसला सुनाया. टुंडा को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया. टुंडा फिलहाल राजस्थान के अजमेर में केंद्रीय कारागार में बंद है. वह जेल में ही रहेगा क्योंकि वह कई अन्य मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है.