नई दिल्ली:
आरुषि-हेमराज हत्याकांड में आरोपी आरुषि की मां नूपुर तलवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, हालांकि उसे एक हफ्ता और जेल में ही रहना होगा। इसी साल 30 अप्रैल से गाज़ियाबाद की डासना जेल में बंद नूपुर पर इस हत्याकांड में सबूत मिटाने का आरोप है।
नूपुर के पति और सह-आरोपी राजेश तलवार पहले से जमानत पर बाहर हैं। नूपुर को विशेष सीबीआई अदालत द्वारा सम्मन का पालन न किए जाने पर वारंट जारी होने पर गिरफ्तार कर लिया गया था।
मामले की 13 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सीबीआई ने नूपुर तलवार की जमानत का यह कहते हुए विरोध किया था, कि चूंकि अभी इस मामले में 13 महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जानी है, और आज़ाद रहने पर वह गवाहों और उनकी गवाहियों को प्रभावित कर सकती है।
फिलहाल नौ गवाहों की गवाही हो चुकी है और केवल चार अन्य बाकी है। इसलिए कोर्ट ने नूपुर को जेल से रिहा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
नोएडा में 16 मई 2008 को आरुषि की लाश उसके घर से मिली थी। ठीक एक दिन बाद नौकर हेमराज की लाश भी उनके घर के छत से मिली थी।
नूपुर के पति और सह-आरोपी राजेश तलवार पहले से जमानत पर बाहर हैं। नूपुर को विशेष सीबीआई अदालत द्वारा सम्मन का पालन न किए जाने पर वारंट जारी होने पर गिरफ्तार कर लिया गया था।
मामले की 13 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सीबीआई ने नूपुर तलवार की जमानत का यह कहते हुए विरोध किया था, कि चूंकि अभी इस मामले में 13 महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जानी है, और आज़ाद रहने पर वह गवाहों और उनकी गवाहियों को प्रभावित कर सकती है।
फिलहाल नौ गवाहों की गवाही हो चुकी है और केवल चार अन्य बाकी है। इसलिए कोर्ट ने नूपुर को जेल से रिहा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
नोएडा में 16 मई 2008 को आरुषि की लाश उसके घर से मिली थी। ठीक एक दिन बाद नौकर हेमराज की लाश भी उनके घर के छत से मिली थी।
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