चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है. साथ ही एनआईए कोर्ट ने इस मामले में दो आरोपियों को बरी किया है. इसके बाद अब एनआईए कल सजा का ऐलान करेगी. बता दें कि यूपी के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी. आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक की अर्जी लगाई थी.
इसके बाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने अर्जी खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद आज लखनऊ की एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है. 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी.
बता दें कि चंदन गुप्ता हत्याकांड के बाद प्रदेश का माहौल बेहद गरमा गया था और कासगंज हिंसा की आग में जल उठा था. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी वसीम, नसीम, सलीम के साथ 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था. बता दें कि मुख्य आरोपी वसीम, नसीम और सलीम भाई हैं. हालांकि, बाद में मामले में कई लोगों को छोड़ भी दिया गया था. लगभग 6 सालों तक चली कानूनी लड़ाई में चंदन के पिता को काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा. इसके बाद अब जाकर कोर्ट का फैसला आया है. जानकारी के मुताबिक सरकार ने चंदन गुप्ता के नाम पर कासगंज में एक चौक बनाने का भी ऐलान किया था.
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