बैंक को चूना लगाने वाले तत्कालीन सरकारी कर्मचारियों समेत 18 को जेल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

जांच के बाद उक्त आरोपितों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया. ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें दोषी करार दिया. 

बैंक को चूना लगाने वाले तत्कालीन सरकारी कर्मचारियों समेत 18 को जेल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें दोषी करार दिया. (प्रतीकात्मक)

नई दिल्ली :

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामलों के स्पेशल जज, विशाखापत्तनम ने आठ लोक सेवकों और 10 कर्जदारों सहित 18 आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, मामले में 2,90,000 रुपये का संयुक्त जुर्माना लगाया है. दरअसल, अनंतपुर जिला (अंथरा प्रदेश) के पेद्दापुर स्थित अनंत ग्रामीण बैंक ( अब आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक) की शाखा के मैनेजर सहित अन्य कर्मियों ने कर्जदारों के साथ मिलकर फसल ऋण देने की आड़ में बैंक लाखों का चूना लगाया था.

ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया

मामले में फर्जी नामों पर फसल लोन स्वीकृत किए गए थे. जब मामले का खुलासा हुआ तो सीबीआई ने तत्कालीन शाखा प्रबंधन समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया. फर्जी तरह से लोन आवंटित करने के मामले में बैंक को कुल 13,21,000 लाख रुपये का नुकसान हुआ था. ऐसे में जांच के बाद उक्त आरोपितों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया. ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें दोषी करार दिया. 

सीबीआई की विशेष अदालत ने इन्हें सुनाई सजा - 

- गौरीगोल ओबुलसू, तत्कालीन शाखा प्रबंधक को 54,000/- रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल के सश्रम कारावास की सजा. 
- द्विबाशिमेधा दक्षिणामूर्ति, तत्कालीन अधिकारी को 3 साल के कठोर कारावास और 40,000 रुपये के जुर्माने की सजा.
- तत्कालीन लिपिक-सह-कैशियर चकला बसवा राजू को 26,000/- रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल के कठोर कारावास की सजा.
- तलारी लव कुमार, तत्कालीन पंचायत सचिव को 2 साल के सश्रम कारावास और 48,000/- रुपये के जुर्माने की सजा.
- आदिविराजू वसुदव राव, तत्कालीन पंचायत सचिव को 8,000/- रुपये के जुर्माने के साथ 2 साल के सश्रम कारावास की सजा.
- मराती सुभानजी राव, तत्कालीन पंचायत सचिव को 2 साल के सश्रम कारावास और 8,000/- रुपये के जुर्माने की सजा.
- रमन्नागरी चलपति नायडू, तत्कालीन पंचायत सचिव को 2 साल के सश्रम कारावास और 8,000/- रुपये के जुर्माने क सजा.
-सिंगमाला मो. यूसुफ, तत्कालीन मंडल राजस्व अधिकारी को 2 साल के सश्रम कारावास और 8,000 रुपये की सजा. 
- बांदीमेकुला ओबुलेसु को 2 साल के कठोर कारावास और 8,000/- रुपये के जुर्माने से गुजरना होगा.
- टिप्पीरेड्डी कोंडा रेड्डी को 8,000/- रुपये के जुर्माने के साथ 2 साल के सश्रम कारावास की सजा.
- दुदाकुला बाबू को 8,000/- रुपये के जुर्माने के साथ 2 साल का कठोर कारावास.
- दीदेकुंता रामकृष्ण को 8,000/- रुपये के जुर्माने के साथ 2 साल के सश्रम कारावास की सजा.
- गोरथी रमेश को 8,000/- रुपये के जुर्माने के साथ 2 साल सश्रम कारावास की सजा.
- बिंदेला प्रताप रेड्डी को 16,000/- रुपये के जुर्माने के साथ 2 साल का कठोर कारावास.
- बालिरेड्डी केशव रेड्डी को 8,000/- रुपये के जुर्माने के साथ 2 साल के सश्रम कारावास की सजा.
- बी विश्वनाथ रेड्डी को 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाएगी.
- बालिरेड्डी राजा रेड्डी को एक साल के सश्रम कारावास और 8,000 रुपये के जुर्माने की सजा भुगतनी होगी.

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