- चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का दूसरा चरण लागू करने का निर्णय लिया है
- SIR के तहत वोटर लिस्ट को फ्रीज कर Enumeration forms प्रिंट कर प्रत्येक मतदाता के घर वितरित किए जाएंगे
- BLO मतदान सूची में नामों का 2003 की लिस्ट से मिलान करेंगे और मिलान होने पर अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे
चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान कर दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) का दूसरा चरण 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाने वाला है." एसआईआर अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में किया जाएगा. असम में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की घोषणा अलग से की जाएगी. इससे पहले बिहार चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट रिवीजन किया गया था. इस पर काफी विवाद भी हुआ था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था. इसमें करीब 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए थे. बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार को भी पहचान पत्र के तौर पर शामिल किया गया था और नए नाम जोड़े गए थे.
सबसे पहले Enumeration फेज में वोटर लिस्ट में मौजूद लोगों का 2002-2004 की लिस्ट से मिलान होगा. उनका या उनके वंशजों के नाम का मिलान न होने पर उनको नोटिस जारी होगा. उनको कागज दिखाने होंगे. उनको यह बताना होगा कि 2003 में वे कहां थे.

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12 राज्यों में SIR का प्रोसेस क्या रहेगा
- सबसे पहला काम Enumeration forms को प्रिंट किया जाएगा.
- जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है, उनकी वोटर लिस्ट आज रात फ्रीज हो जाएगी
- हर मतदाता को एक Enumeration forms प्रिंट कर घर पर दिया जाएगा.
- बीएलओ जब वोटरों को फॉर्म देना शुरू करेंगे, तो वह Enumeration forms में मौजूद नाम का 2003 की लिस्ट से मिलान करेंगे.
- लिस्ट में नाम मिलान होने पर कोई कागज नहीं देने होंगे.पिता या माता का नाम का भी मिलान होने पर भी कोई कागज नहीं देना होगा.
मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कुछ कहा
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "...जिन राज्यों में एसआईआर किया जाएगा, उन सभी राज्यों की मतदाता सूचियां आज रात 12 बजे फ्रीज कर दी जाएंगी, उस सूची के सभी मतदाताओं को बीएलओ द्वारा विशिष्ट गणना प्रपत्र दिए जाएंगे. इन गणना प्रपत्रों में वर्तमान मतदाता सूची के सभी आवश्यक विवरण होंगे. बीएलओ द्वारा मौजूदा मतदाताओं को प्रपत्र वितरित करने के बाद, जिन सभी लोगों के नाम गणना में हैं, वे यह मिलान करने का प्रयास करेंगे कि क्या उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में था. यदि हां, तो उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं है. यदि उनके नाम नहीं, बल्कि उनके माता-पिता के नाम सूची में थे, तो भी उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं है...2002 से 2004 तक की एसआईआर की मतदाता सूची http://voters.eci.gov.in पर कोई भी देख सकता है और वे स्वयं मिलान कर सकते हैं."
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प्रिंटिंग/ट्रेनिंग: 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025
घर-घर गणना चरण: 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025
ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन: 9 दिसंबर 2025
दावे और आपत्तियों की अवधि: 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026
सूचना चरण (सुनवाई और सत्यापन): 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 7 फरवरी 2026
SIR के दूसरे चरण में असम को शामिल न किए जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "भारतीय नागरिकता कानून में असम के लिए अलग प्रावधान हैं. सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां नागरिकता की जांच लगभग पूरी होने वाली है. SIR का आदेश पूरे देश के लिए था, यह असम पर लागू नहीं होता. इसलिए असम के लिए अलग से संशोधन के आदेश जारी किए जाएंगे."
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