विंग कमांडर सीके शर्मा को अदालत में नहीं मिली जमानत

विंग कमांडर सीके शर्मा को अदालत में नहीं मिली जमानत

रिटायर्ड विंग कमांडर सीके शर्मा (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

'वन रैंक वन पेंशन' के लिए जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले पूर्व सैनिक विंग कमांडर सीके शर्मा को गुड़गांव जिला अदालत से जमानत नहीं मिल पाई। अब सोमवार को इस मामले में सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। विंग कमांडर शर्मा को जमानत न मिल पाने की वजह रही कोर्ट में पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट का वह फैसला, जिसकी जानकारी शाम पांच बजे पहुंची। उसमें इसी मामले में आरोपी मेजर जनरल सतबीर सिंह और ग्रुप कैप्टन वीके गांधी को जमानत दी गई है।  

लेफ्टिनेंट जनरल राज कादयान की शिकायत पर कार्रवाई
इससे पहले गुरुवार को विंग कमांडर शर्मा को गुड़गांव पुलिस की आर्थिक शाखा ले गई। विंग कमांडर शर्मा की गिरफ्तारी इंडियन एक्स सर्विसमैन के एक धड़े के चेयरमेन लेफ्टिनेंट जनरल राज कादयान की शिकायत पर हुई है। सन 2013 के एक मामले को लेकर विंग कमांडर शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। इन तीनों पर आरोप है कि उन्होंने जनवरी और जुलाई 2013 में पैसों की हेरा-फेरी की है, लेकिन इनका कहना है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।

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पूर्व सैनिकों में नाराजगी
पहले भी दो बार इस मामले को लेकर जांच हो चुकी है लेकिन आरोप साबित नहीं हुए हैं। यह तीनों पूर्व सैनिक हैं, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पिछले 270 दिनों से आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। पहले सब एक साथ थे, लेकिन बाद में इनके बीच मतभेद हो गए। खासकर पिछले साल जून से इनके बीच की खाई और गहरी हो गई। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों के प्रवक्ता कर्नल अनिल कौल ने कहा कि 75 साल के विंग कमांडर की इस तरह से हुई गिरफ्तारी से पूर्व सैनिकों में काफी नाराजगी है। लगता है यहां भी ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ है।