नई दिल्ली:
मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप द्वारा अपनी मूल कंपनी फेसबुक के साथ उपभोक्ताओं का डाटा साझा करने के हालिया फैसले को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. अदालत ने इस संबंध में सरकार का जवाब मांगा है.
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा की पीठ ने व्हाट्सएप के दो उपभोक्ताओं की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया. याचिका में आरोप लगाया गया कि व्हाट्सएप, फेसबुक इंक और फेसबुक इंडिया ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड की नई निजी नीति 'अपने उपभोक्ताओं के अधिकारों से समझौता करती है.'
याचिकाकर्ताओं करमान्या सिंह सरीन और श्रेया सेठी की चिंताओं पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर गौर करने की इच्छा जताई और संबंधित प्राधिकारों से 14 सितंबर तक अपने जवाब दायर करने को कहा.
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं संदीप सेठी और प्रतिभा एम. सिंह ने अदालत से कहा कि यह 'नीति का बहुत गंभीर उल्लंघन' है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा की पीठ ने व्हाट्सएप के दो उपभोक्ताओं की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया. याचिका में आरोप लगाया गया कि व्हाट्सएप, फेसबुक इंक और फेसबुक इंडिया ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड की नई निजी नीति 'अपने उपभोक्ताओं के अधिकारों से समझौता करती है.'
याचिकाकर्ताओं करमान्या सिंह सरीन और श्रेया सेठी की चिंताओं पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर गौर करने की इच्छा जताई और संबंधित प्राधिकारों से 14 सितंबर तक अपने जवाब दायर करने को कहा.
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं संदीप सेठी और प्रतिभा एम. सिंह ने अदालत से कहा कि यह 'नीति का बहुत गंभीर उल्लंघन' है.
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