वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. हालांकि इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर देंगे, जिसमें गौतम खेतान के खिलाफ काला धन मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है कि जिसमें काला धन कानून को पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू करने से रोक दिया गया था और आरोपी गौतम खेतान को राहत दे दी थी.
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शीर्ष अदालत ने मई में उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसने आयकर विभाग को आरोपी गौतम खेतान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोक दिया गया था. उनके खिलाफ काला धन रखने का मामला दर्ज किया गया था. उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में 1 जुलाई 2015 से प्रभाव वाले काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम को लागू करने की केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी.
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काले धन कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने पर उच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद ने, अपने विवेक से, अधिनियम को अधिनियमित किया था जो 1 अप्रैल, 2016 से लागू होना था और संसद द्वारा स्पष्ट रूप से ये तारीख तय की गई थी. अधिसूचना के माध्यम से इस कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू नहीं किया जा सकता. खेतान अगस्ता आरोपियों में से एक हैं.
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