शकुंतला खटीक का वीडियो हुआ था वायरल
भोपाल:
प्रदर्शनकारी भीड़ को थाने में आग लगाने के लिए उकसाने के मामले में जिले के करैरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक एवं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष वीनस गोयल के खिलाफ स्थानीय अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. करैरा पुलिस थाना प्रभारी संजीव तिवारी ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) शरद लिटोरिया ने विधायक शकुंतला खटीक एवं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष वीनस गोयल के खिलाफ बुधवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया. इससे अब विधायक शकुंतला की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.
आरोप है कि मंदसौर में हुई किसानों की मौत के मामले में कांग्रेस के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन के दौरान गत 8 जून को विधायक शकुंतला खटीक ने थाने के सामने प्रदर्शनकारी भीड़ को थाने में आग लगाने के लिए उकसाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर पुलिस ने गत 12 जून को खटीक और गोयल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद से शकुंतला एवं गोयल फरार हैं.
शकुंतला एवं गोयल ने अपर सत्र न्यायाधीश संजीव जैन की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने 19 जून को खारिज कर दिया था. खटीक के खिलाफ करैरा थाने में शासकीय कार्य में व्यवधान सहित भादंवि की 147, 149, 294, 353 धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
आरोप है कि मंदसौर में हुई किसानों की मौत के मामले में कांग्रेस के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन के दौरान गत 8 जून को विधायक शकुंतला खटीक ने थाने के सामने प्रदर्शनकारी भीड़ को थाने में आग लगाने के लिए उकसाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर पुलिस ने गत 12 जून को खटीक और गोयल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद से शकुंतला एवं गोयल फरार हैं.
शकुंतला एवं गोयल ने अपर सत्र न्यायाधीश संजीव जैन की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने 19 जून को खारिज कर दिया था. खटीक के खिलाफ करैरा थाने में शासकीय कार्य में व्यवधान सहित भादंवि की 147, 149, 294, 353 धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था.
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