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This Article is From Mar 03, 2017

उपहार अग्निकांड के दोषी गोपाल अंसल को नहीं मिल पाई सुप्रीम कोर्ट से राहत

उपहार अग्निकांड के दोषी गोपाल अंसल को नहीं मिल पाई सुप्रीम कोर्ट से राहत
उपहार सिनेमा....
नई दिल्ली: उपहार अग्नि कांड मामले में दोषी गोपाल अंसल को फिलहाल राहत नहीं मिली है. गोपाल अंसल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई. यही वजह है कि सेरेंडर करने की डेडलाइन भी नहीं बढ़ पाई. गोपाल अंसल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि आज उनका मामला लिस्ट नहीं हो पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उनकी अर्जी पर आपत्ति की है और याचिका रजिस्ट्री में लंबित है. सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को कहा कि वे रजिस्ट्री ने जो आपत्ति दर्ज की है उस पर अर्जी दाखिल करें.  कोर्ट ने कहा-आपत्ति को लेकर दायर अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपके अर्जी में कोई त्रुटि नहीं है तो शुक्रवार यानी आज के दिन सुनवाई करेंगे.

दरअसल, 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उपहार अग्नि कांड मामले में गोपाल अंसल को एक साल की सज़ा सुनाई थी.वहीं उनके भाई सुशील अंसल को स्वास्थ्य के आधार पर राहत दी थी. गोपाल अंसल ने इस मामले में समता के सिद्धांत की बात कहते हुए कहा है कि जो राहत उनके भाई सुशील अंसल को दी गई है वही उनको दी जाए.

गोपाल अंसल ने सुप्रीम कोर्ट से 9 फरवरी के आदेश में संशोधन की मांग की है. 9 फरवरी के आदेश के मुताबिक गोपाल अंसल को 9 मार्च को सरेंडर करना है, लेकिन गोपाल अंसल ने अपनी अर्जी में कहा है कि कोर्ट पहले उनकी अर्जी पर सुनवाई करे और जब तक अर्जी का निपटारा नहीं हो जाता तब तक सरेंडर करने की तारीख को बढ़ा दिया जाए. गौरतलब है कि उपहार सिनेमा में 1996 में बार्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी.

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