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This Article is From Dec 11, 2017

'मुजफ्फरनगर द बर्निंग लव' की रिलीज को लेकर दी गई याचिका का SC में निपटारा, यूपी सरकार ने कहा- नहीं की गया है बैन

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर दी गई याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है.

'मुजफ्फरनगर द बर्निंग लव' की रिलीज को लेकर दी गई याचिका का SC में निपटारा, यूपी सरकार ने कहा- नहीं की गया है बैन
प्रतीकात्मक फोटो
लखनऊ: यूपी और उतराखंड के आठ जिलों में फिल्म  'मुजफ्फरनगर द बर्निंग लव'  पर बैन का मामला में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिल्म को कहीं भी बैन नहीं किया गया है. ये फिल्म इन जिलों में रिलीज हो चुकी है और कई सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर दी गई याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर फिल्म निर्माता पुलिस सुरक्षा चाहते हैं तो प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं. 

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याचिका की सुनवाई कर रही कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. विवादित फिल्म पद्मावती को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद अब 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों को लेकर बनी फिल्म ‘मुजफ्फरनगर  द बर्निंग लव ‘ के निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. 

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यह फिल्म दंगों के दौरान हिंदू युवक और मुस्लिम युवती के प्रेम पर आधारित है. इस फिल्म को 17 नवंबर को देशभर में रिलीज किया गया था. लेकिन उत्तर प्रदेश में जिला प्रशासन ने मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ और उतराखंड के हरिद्वार जिले के रूड़की की निगम सीमा में इसे कानून व्यवस्था के नाम पर रिलीज नहीं करने दिया. जबकि बिजनौर में पहले शो के बाद सिनेमाघरों में फिल्म को रोक दिया गया था.

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