उन्नाव रेप केस: BJP से निकाले गए MLA कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद, 25 लाख जुर्माना, जाएगी विधायकी

उन्नाव रेप मामले (Unnao Rape Case) में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. तीस हजारी कोर्ट ने उनपर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

उन्नाव रेप केस: BJP से निकाले गए MLA कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद, 25 लाख जुर्माना, जाएगी विधायकी

सजा सुनाए जाने के बाद अब कुलदीप सिंह सेंगर की विधायकी भी जाएगी. (फाइल फोटो)

खास बातें

  • तीस हजारी कोर्ट से आया उन्नाव रेप का फैसला
  • विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद
  • कोर्ट ने 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
नई दिल्ली:

उन्नाव रेप मामले (Unnao Rape Case) में दोषी पाए गए बीजेपी से निष्कासित किए जा चुके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. सजा सुनते ही सेंगर कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगा. सजा पर कोर्ट में बहस के दौरान कुलदीप सेंगर की ओर से वकील ने कहा कि उनकी (विधायक) दो बेटी हैं और पत्नी है, उनपर परिवार की जिम्मेदारी है.

कुलदीप सिंह सेंगर ने वकील ने अदालत से कहा कि वह सभी उनपर निर्भर हैं. सेंगर के वकील ने कहा उनके ऊपर लोन भी है. बेटी की पढ़ाई के लिए लोन लिया था. वहीं पीड़िता के परिवार ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर संतोष जाहिर किया है. पीड़िता की तरफ से कहा गया कि कुलदीप विधायक है और उन्होंने इस मामले में अपने पद का दुरुपयोग किया. पीड़िता के वकील ने कहा कि कुलदीप सिंह को अधिकतम सजा देनी चाहिए. इस मामले में बिना किसी राहत के उम्रकैद की सजा देनी चाहिए.

तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को जुर्माने की 25 लाख रुपए की रकम एक महीने के भीतर जमा करनी होगी. इनमें से 10 लाख रुपए का मुआवजा पीड़िता को दिया जाएगा. अगर सेंगर यह राशि जमा नहीं करता है तो उसकी संपत्ति जब्त कर जुर्माना वसूला जाएगा. पीड़िता और उसका परिवार एक साल तक दिल्ली महिला आयोग द्वारा दिलाए गए किराए के घर में रह सकेंगे. यूपी सरकार मकान मालिक को 15 हजार रुपए हर महीने बतौर किराया देगी. सीबीआई पीड़िता और उसके घरवालों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करेगी और हर तीन महीने में उनके जीवन पर खतरे का आंकलन करेगी.

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बताते चलें कि इस साल 28 जुलाई को रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में कार व ट्रक की टक्कर में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई थी. पीड़िता और कार चला रहे उनके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुलदीप सेंगर ने ही यह एक्सीडेंट करवाया था. इस मामले में भी सेंगर व अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी पर दबाव बढ़ा और अगस्त में सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया. 10 दिसंबर को दिल्ली कोर्ट ने कुलदीप सेंगर के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित रखा और 16 दिसंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की. पीड़िता को अदालत ने सुरक्षा मुहैया कराई है. पीड़ित परिवार दिल्ली में रह रहा है. दिल्ली महिला आयोग उनकी मदद कर रहा है.

VIDEO: उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार

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