
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर मामले में मंदिर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने कोर्ट के कहे अनुसार बोर्ड को हटा दिया दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट मार्च में मामले की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने चीफ महंत भस्म आरती को पक्ष बनने की मंजूरी दी.
SC ने कहा, कभी नहीं दिया आदेश धार्मिक अनुष्ठान कैसे किए जाए
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन समिति को तुरंत वो नोटिस बोर्ड हटाने को कहा जिसमें लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पूजा के नियम बनाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि ये आदेश कभी नहीं दिया कि धार्मिक अनुष्ठान कैसे किए जाएं और ना ही ये कहा कि भस्म आरती कैसे हो. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कोर्ट को मंदिर और पूजा के रीति रिवाजों से कोई लेना देना नहीं है.
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कोर्ट ने ये मामला सिर्फ शिवलिंग की सुरक्षा के लिए सुना और एक्सपर्ट कमेटी बनाई. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मंदिर प्रबंधन समिति ने ये प्रस्ताव पेश किए थे. सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में मीडिया गलत रिपोर्टिंग करता है या पक्षकार मीडिया में गलत बयानी करता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी.
SC ने कहा, कभी नहीं दिया आदेश धार्मिक अनुष्ठान कैसे किए जाए
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन समिति को तुरंत वो नोटिस बोर्ड हटाने को कहा जिसमें लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पूजा के नियम बनाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि ये आदेश कभी नहीं दिया कि धार्मिक अनुष्ठान कैसे किए जाएं और ना ही ये कहा कि भस्म आरती कैसे हो. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कोर्ट को मंदिर और पूजा के रीति रिवाजों से कोई लेना देना नहीं है.
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कोर्ट ने ये मामला सिर्फ शिवलिंग की सुरक्षा के लिए सुना और एक्सपर्ट कमेटी बनाई. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मंदिर प्रबंधन समिति ने ये प्रस्ताव पेश किए थे. सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में मीडिया गलत रिपोर्टिंग करता है या पक्षकार मीडिया में गलत बयानी करता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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