
मुंबई:
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के वकील ने बंबई हाईकोर्ट में दलील दी कि इस अभिनेता की संलिप्तता वाले 2002 के 'हिट एंड रन' मामले में उन्हें अभियोजन द्वारा पेश किए गए एक अहम गवाह ने फंसाया, जिसे सिखाया पढ़ाया गया था।
खान को सत्र अदालत ने मई में पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी। उन पर 28 सितंबर 2008 को उपनगरीय बांद्रा में एक दुकान के बाहर सो रहे लोगों को कुचलने का आरोप है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे। सलमान अभी जमानत पर हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
खान के वकील अमित देसाई ने कहा कि घायलों में शामिल मुस्लिम शेख ने 2006 में मजिस्ट्रेट को (पहली सुनवाई के दौरान) बताया कि उसने दुर्घटना के बाद कार से उतरते किसी को नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि लेकिन बाद में उसने 2014 में अदालत को बताया कि उसने सलमान खान को उतरते देखा था।
वकील ने व्यंग्य से पूछा, 'ऐसा लगता है कि उम्र के साथ याददाश्त तेज हो जाती है।' देसाई ने आरोप लगाया कि गवाह को सिखाया पढ़ाया गया था। उन्होंने कहा, 'आपको एक गवाह को सिखाने पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी जबकि जीवित गवाहों और मौजूद लोगों से पूछताछ नहीं की गई?'
उन्होंने गायक कमाल का हवाला देते हुए कहा जो दुर्घटना के वक्त कार में सलमान के साथ थे और उनसे कभी पूछताछ नहीं की गई। देसाई ने कहा, 'एक मुख्य सवाल अब भी बना हुआ है कि कार कौन चला रहा था?'
जस्टिस एआर जोशी ने बचाव पक्ष और अभियोजन को गवाहों की सूची उनके बयानों के साथ सारिणीबद्ध तैयार करने को कहा और मामले की सुनवाई 25 अगस्त के लिए मुल्तवी कर दी।
खान को सत्र अदालत ने मई में पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी। उन पर 28 सितंबर 2008 को उपनगरीय बांद्रा में एक दुकान के बाहर सो रहे लोगों को कुचलने का आरोप है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे। सलमान अभी जमानत पर हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
खान के वकील अमित देसाई ने कहा कि घायलों में शामिल मुस्लिम शेख ने 2006 में मजिस्ट्रेट को (पहली सुनवाई के दौरान) बताया कि उसने दुर्घटना के बाद कार से उतरते किसी को नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि लेकिन बाद में उसने 2014 में अदालत को बताया कि उसने सलमान खान को उतरते देखा था।
वकील ने व्यंग्य से पूछा, 'ऐसा लगता है कि उम्र के साथ याददाश्त तेज हो जाती है।' देसाई ने आरोप लगाया कि गवाह को सिखाया पढ़ाया गया था। उन्होंने कहा, 'आपको एक गवाह को सिखाने पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी जबकि जीवित गवाहों और मौजूद लोगों से पूछताछ नहीं की गई?'
उन्होंने गायक कमाल का हवाला देते हुए कहा जो दुर्घटना के वक्त कार में सलमान के साथ थे और उनसे कभी पूछताछ नहीं की गई। देसाई ने कहा, 'एक मुख्य सवाल अब भी बना हुआ है कि कार कौन चला रहा था?'
जस्टिस एआर जोशी ने बचाव पक्ष और अभियोजन को गवाहों की सूची उनके बयानों के साथ सारिणीबद्ध तैयार करने को कहा और मामले की सुनवाई 25 अगस्त के लिए मुल्तवी कर दी।
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