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This Article is From Jul 30, 2019

Triple Talaq Bill 2019: पढ़िए, तीन तलाक बिल में क्या हैं प्रावधान

riple Talaq Bill in Rajya Sabha: मंगलवार को राज्यसभा में तीन तलाक बिल पेश किया गया. इस बिल को पास कराने के लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है.

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Triple Talaq Bill: बिल लोकसभा में पास हो चुका है.
नई दिल्ली:
  1. लोकसभा में भी इस बिल पर मतदान के दौरान जेडीयू के सांसदों ने वॉक आउट किया था. 
  2. लोकसभा में 25 जुलाई को विपक्ष के भारी विरोध के बीच तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) पास हो गया था. 
  3. बिल पर वोटिंग से पहले लोकसभा से जेडीयू, टीआरएस, YSR कांग्रेस और TMC ने वॉकआउट कर दिया था. 
  4. जेडीयू, टीएमसी वोट से अलग रहीं, वहीं, बीजेडी ने बिल के पक्ष में वोट किया था. टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस बिल के खिलाफ हैं.
  5. तुरंत तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को रद्द और गैर कानूनी बनाना.
  6. तुरंत तीन तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है.
  7. तीन साल तक की सजा का प्रावधान है.
  8. मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है. जमानत तभी दी जाएगी, जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा.
  9. पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है.
  10. पीड़ित महिला पति से गुज़ारा भत्ते का दावा कर सकती है.
     
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