यह ख़बर 16 जुलाई, 2012 को प्रकाशित हुई थी

भारतीय मछुआरों की हत्या : इटली सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

खास बातें

  • केरल के समुद्रतट से दूर दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोप में इटली के दो नाविकों के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही निरस्त कराने के लिए इटली सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।
नई दिल्ली:

केरल के समुद्रतट से दूर दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोप में इटली के दो नाविकों के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही निरस्त कराने के लिए इटली सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।

इटली की सरकार और उसके दो नाविकों ने इस याचिका में केरल उच्च न्यायालय के 29 मई के निर्णय को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने इस निर्णय में कहा था कि इटली के जहाज के इन दोनों नाविकों पर भारत की अदालत में ही मुकदमा चलेगा।

इटली की सरकार और इतालवी जहाज के इन नाविकों ने कोल्लम की अदालत में लंबित मामले की कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए कहा कि केरल पुलिस को इस प्रकरण की जांच का अधिकार ही नहीं है।

यही नहीं, याचिका में कहा गया है कि भारत की जल सीमा से बाहर हुई घटना के मामले की सुनवाई का अधिकार भारतीय अदालत को नहीं हैं।

यह मामला इटली के नौसैनिक अधिकारी चीफ सार्जेन्ट मैसीमिलानो लैटोरे और सार्जेन्ट सल्वेटरो गिरोने द्वारा फरवरी महीने में केरल तट से दूर समुद्री सीमा में दो भारतीय मछुआरों की गोली मार कर हत्या करने से संबंधित है।

‘एनरिक लेक्सी’ जहाज पर सवार नौसेना के इन अधिकारियों ने समुद्री लुटेरों के हमले की आशंका को देखते हुए भारतीय मछुआरों की नौका पर गोली चला दी थी।

इटली के इन नौसैनिकों को केरल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दो नौसैनिक इस समय जमानत पर छूटे हैं। इटली की सरकार का कहना है कि रोम स्थित सैन्य अदालत को इन अभियुक्त अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार है।

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इटली की सरकार ने भारत के अधिकार क्षेत्र का सवाल उठाने के साथ ही इन नाविकों का पक्ष लेते हुए कहा है कि वे जहाज की सुरक्षा के लिए तैनात थे और सैन्य अधिकारी होने के नाते उन्हें काम के लिए स्वायत्ता मिली हुयी थी।