शशि थरूर (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
विपरीत लिंगियों (ट्रांसजेंडरों) के अधिकारों के बारे में लोकसभा में लाए गए एक निजी विधेयक को सत्तापक्ष ने आज पेश होने से रोक दिया। कांग्रेस के शशि थरूर की ओर से यह विधेयक पेश किया गया था।
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में संशोधन का प्रावधान था
उक्त विधेयक में 1860 की भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में संशोधन करने की बात कही गई थी। लेकिन भाजपा के निशिकांत दुबे सहित सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसे पेश किए जाने का ही विरोध किया। इस संदर्भ में उन्होंने विभिन्न अदालती फैसलों का उल्लेख किया। थरूर ने हालांकि, विधेयक को पेश किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि दुबे अदालतों के फैसलों को आंशिक रूप से बता रहे हैं।
मत विभाजन से हुआ नामंजूर
सत्ता पक्ष द्वारा इसका कड़ा विरोध किए जाने पर बीजद के सदस्यों ने थरूर का पुरजोर समर्थन किया और उनसे मत-विभाजन की मांग करने को कहा। थरूर ने मत विभाजन की मांग की। उपाध्यक्ष एम थंबीदुरै ने मत विभाजन के लिए कहा और कांग्रेसी सदस्य का यह विधेयक 24 के मुकाबले 71 मतों से पेश होने से नामंजूर कर दिया गया।
बीजद के तथागत सतपति ने इस पर खेद जताते हुए कहा, ‘आज का दिन बहुत दुखद है।’
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में संशोधन का प्रावधान था
उक्त विधेयक में 1860 की भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में संशोधन करने की बात कही गई थी। लेकिन भाजपा के निशिकांत दुबे सहित सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसे पेश किए जाने का ही विरोध किया। इस संदर्भ में उन्होंने विभिन्न अदालती फैसलों का उल्लेख किया। थरूर ने हालांकि, विधेयक को पेश किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि दुबे अदालतों के फैसलों को आंशिक रूप से बता रहे हैं।
मत विभाजन से हुआ नामंजूर
सत्ता पक्ष द्वारा इसका कड़ा विरोध किए जाने पर बीजद के सदस्यों ने थरूर का पुरजोर समर्थन किया और उनसे मत-विभाजन की मांग करने को कहा। थरूर ने मत विभाजन की मांग की। उपाध्यक्ष एम थंबीदुरै ने मत विभाजन के लिए कहा और कांग्रेसी सदस्य का यह विधेयक 24 के मुकाबले 71 मतों से पेश होने से नामंजूर कर दिया गया।
बीजद के तथागत सतपति ने इस पर खेद जताते हुए कहा, ‘आज का दिन बहुत दुखद है।’
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