केंद्र सरकार ने बुधवार को तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) को जानकारी दी कि सत्तारुढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के विधायक रमेश चेन्नामनेनी (Ramesh Chennamaneni) जर्मनी के नागरिक हैं और उनके पास जर्मनी का पासपोर्ट भी है. वेमुलावाड़ा से विधायक चेन्नामनेनी ने पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि वह भारत के नागरिक नहीं हैं.
हाईकोर्ट ने पिछले महीने जर्मनी में भारतीय दूतावास के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्र को निर्देश दिया था कि रमेश चेन्नामनेनी के पास जर्मन पासपोर्ट/नागरिकता है या नहीं. कोर्ट ने विधायक से भी इस मामले में शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट जजों के लिए सिफारिश की : सूत्र
बीते दिन इस केस की सुनवाई हुई और ASG ने संबंधित दस्तावेजों के जरिए अदालत को बताया कि रमेश चेन्नामनेनी वर्तमान में जर्मनी के नागरिक हैं और उनका जर्मन पासपोर्ट अब 2023 में रिन्यू होगा. जस्टिस छल्ला कोडंडा राम ने ASG को इससे जुड़ी जानकारी को लेकर शपथ पत्र जमा करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 जनवरी तय की.
मुख्यमंत्री KCR की PM मोदी को चिट्ठी, 'सेंट्रल विस्टा' को बताया राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक
बता दें कि विधायक रमेश चेन्नामनेनी काफी लंबे समय से अपना नागरिकता को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. वह तीन बार (उपचुनाव समेत) विधायक चुने जा चुके हैं. साल 2013 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया था. दरअसल उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी की उस शिकायत, जिसमें कहा गया था कि चेन्नामनेनी के पास जर्मन पासपोर्ट है, के आधार पर अदालत ने यह आदेश दिया था. चेन्नामनेनी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इस मामले में स्टे लिया था. इस दौरान उन्होंने 2014 और 2018 के विधानसभा चुनाव लड़े और जीत हासिल की.
VIDEO: हैदराबाद में BJP ने बढ़ाईं TRS की मुश्किलें
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं