तरुण तेजपाल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गोवा पुलिस से कहा- 31 मार्च 2021 तक पूरा करें ट्रायल

शीर्ष अदालत ने तरुण तेजपाल के खिलाफ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न के मामले में गोवा पुलिस (Goa Police) की अर्जी पर ये फैसला सुनाया है.ट्रायल पूरा करने की समयसीमा इस साल के 31 दिसंबर थी.

तरुण तेजपाल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गोवा पुलिस से कहा- 31 मार्च 2021 तक पूरा करें ट्रायल

प्रतीकात्‍मक फोटो

खास बातें

  • अदालत ने गोवा पुलिस की अर्जी पर दिया यह फैसला
  • ट्रायल पूरा करने की समयसीमा पहले 31 दिसंबर थी
  • पुलिस ने ट्रायल पूरा करने के लिए मांगी थी और मोहलत
नई दिल्ली:

तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) के खिलाफ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ट्रायल पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2021 तक का समय दिया है. इससे पहले, ट्रायल पूरा करने की समयसीमा इस साल के 31 दिसंबर थी. शीर्ष अदालत ने तरुण तेजपाल के खिलाफ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न के मामले में गोवा पुलिस (Goa Police) की अर्जी पर ये फैसला सुनाया है. गोवा पुलिस ने तेजपाल के खिलाफ ट्रायल पूरा करने के लिए और मोहलत मांगी है. सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने गोवा पुलिस की ओर से कहा कि पीड़िता फेफड़ों की समस्या से पीड़ित है और फिलहाल यात्रा नहीं कर सकती.लिहाजा जांच पूरी करने के लिए और वक्त चाहिए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल से जवाब मांगा. 

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इससे पहले 19 अगस्त 2019 को तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए यौन उत्पीड़न के इस मामले में मुकदमे की सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया था. शीर्ष कोर्ट ने गोवा की निचली अदालत में मामले की सुनवाई पर लगी रोक हटा ली थी. साथ निचली अदालत को निर्देश दिया था कि मामले में छह महीने में ट्रायल पूरा किया जाए. तेजपाल पर महिला सहकर्मी से रेप और यौन उत्पीड़न का आरोप है. वर्ष 2017 में गोवा की निचली अदालत ने तेजपाल पर रेप और यौन उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिसे तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

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