सुशांत केस: SC के आदेश पर रिया चक्रवर्ती के वकील बोले, 'मेरी मुवक्किल अपने रुख पर कायम, जांच चाहे..'

रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा, रिया अब पेश होकर सीबीआई की जांच का उसी तरह से सामना करेगी जैसी इससे पहले मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच की कर चुकी है. वह (रिया) अपने इस रुख पर कायम है कि जांच चाहे जो भी एजेंसी करे, सच्‍चाई वही रहेगी.

सुशांत केस: SC के आदेश पर रिया चक्रवर्ती के वकील बोले, 'मेरी मुवक्किल अपने रुख पर कायम, जांच चाहे..'

एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया

मुंंबई:

बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत राजपूत मामले (Sushant singh Rajput Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील की प्रतिक्रिया सामने आई है. रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा, रिया अब पेश होकर सीबीआई की जांच का उसी तरह से सामना करेगी जैसी इससे पहले मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच की कर चुकी है. वह (रिया) अपने इस रुख पर कायम है कि जांच चाहे जो भी एजेंसी करे, सच्‍चाई वही रहेगी. . रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस से संबंधित सभी तथ्‍यों, परिस्थितियों और मुंबई पुलिस की रिपोर्ट की जांच के बाद पाया कि यही इंसाफ होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने खुद भी CBI जांच की मांग की है.

दो राज्यों के बीच उलझे इस मामले पर जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने फैसला सुनाया. जस्टिस रॉय ने 11 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई पूरी की थी. बताते चलें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के अपने घर में मृत अवस्था में पाए गए थे. गौरतलब है कि सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए जांच CBI को सौंप दी है.सुशांत की मौत के सिलसिले में पटना में दर्ज केस मुंबई ट्रांसफर करने के लिए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है. फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मामले की जांच CBI करेगी. कोर्ट ने पटना में दर्ज FIR को सही ठहराया है.

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में पटना में FIR और सीबीआई जांच के लिए बिहार सरकार की अनुशंसा को सही ठहराते हुए मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है कि वो अब तक जुटाए गए सभी सबूत और दस्तावेज CBI को सौंपे. कोर्ट ने कहा है कि 'महाराष्ट्र सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करे और सहायता करे'. अदालत का फैसला आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती देने के लिए स्वतंत्रता मांगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है. यानी कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती भी नहीं दे पाएगी.

सुशांत सिंह राजपूत केस में 'सुप्रीम' फैसला: CBI करेगी जांच

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