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This Article is From Mar 31, 2017

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराब निर्माता कंपनियों को 31 मई तक स्टॉक निकालने की इजाजत दी

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराब निर्माता कंपनियों को 31 मई तक स्टॉक निकालने की इजाजत दी
बिहार में शराबबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई
नई दिल्ली: बिहार में शराबबंदी का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शराब निर्माता कंपनियों को 31 मई तक बिहार से शराब का सारा स्टॉक निकालने की इजाजत दी. शराब कंपनियों की ओर से कहा गया कि शराबबंदी कानून के वक्त से उनके गोदामों में शराब का स्टॉर पड़ा है. कोर्ट सरकार को आदेश दे कि वे ये स्टॉक निकालने के लिए तीन महीने की वक्त दे. वहीं बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार ने 30 मार्च को ही प्रस्ताव पास किया है कि 30 अप्रैल तक कंपनियां गोदाम से शराब निकाल सकती हैं. कोर्ट ने सुनवाई के बाद कंपनियों को दो महीने का वक्त देते हुए कहा कि 31 मई तक गोदाम से स्टॉक निकाल लिया जाए.

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