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स्कूल गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे
सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में आदेश जारी करे
रयान स्कूल में बच्चे की हत्या के बाद उठा मामला
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गौरतलब है कि सोमवार को ही गुडगांव के रेयॉन इंटरनेशनल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा के डीजीपी, सीबीआई और सीबीएसई को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. प्रद्युम्न के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही नोटिस जारी किया है. कोर्ट में अब तीन हफ्ते बाद सुनवाई होगी.
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प्रद्युम्न के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से फ्री एंड फेयर और फुलप्रूफ जांच कराई जाए. देश के सभी स्कूलों के मैनेजमेंट की जवाबदेही, देनदारी और जिम्मेदारी तय की जाए. भविष्य में स्कूल के भीतर बच्चों के साथ किसी भी तरह की घटना होती हैं तो मैनेजमेंट, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, प्रमोटर सबके खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप के तहत कार्रवाई हो.
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याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तरह की घटना होने से स्कूल की मान्यता या लाइसेंस रद्द की जाए. सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जाए जो स्कूलों को लेकर सिफारिश दे. प्रद्युम्न के परिवार के सुरक्षा सुनिश्चित करने लिए कोर्ट दिशा निर्देश जारी करें. स्कूलों में इस तरह की होने वाली घटनाओं पर सुनवाई के लिए एक स्वतंत्र संवैधानिक बॉडी या ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमीशन या कमेटी बनाई जाए जो स्कूलों में सुरक्षा को लेकर सिफारिश दे. इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र और निष्पक्ष सीबीआई से जांच कराई जाए.
पिता का कहना है कि एसआईटी की जांच सिर्फ स्कूल की लापरवाही पर है, लेकिन इस हत्या का सच सामने नहीं आया कि बच्चे की हत्या के पीछे कौन है और उसे क्यों मारा? इस मामले का कोई भी आरोपी बचना नहीं चाहिए. वहीं प्रद्युम्न के पिता के मीडिया से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कंडक्टर के पास हथियार हो और टॉयलेट में मौजूद हो?
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