विज्ञापन
This Article is From Nov 02, 2018

सुप्रीम कोर्ट को मिले 4 नए जज, चीफ जस्टिस रंजन गोगई ने दिलाई शपथ

सुप्रीम कोर्ट को चार नए जज मिल गए हैं. जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी, जस्टिस एमआर शाह तथा जस्टिस अजय रस्तोगी ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली.

सुप्रीम कोर्ट को मिले 4 नए जज, चीफ जस्टिस रंजन गोगई ने दिलाई शपथ
सुप्रीम कोर्ट को मिले चार नए जज (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट को चार नए जज मिल गए हैं. जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी, जस्टिस एमआर शाह तथा जस्टिस अजय रस्तोगी ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली. सिफारिश के बाद एक दिन में ही राष्ट्रपति ने चारों जजों की नियुक्ति के वारंट जारी कर दिए. हाईकोर्ट के चार चीफ जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अजय रस्तोगी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल 31 पद स्वीकृत हैं. अब सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या 28 हो गई है. 30 अक्टूबर को  सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के कॉलेजियम ने चार नए जजों की नियुक्ति पर स्वीकृति दे दी थी और फिर 31 अक्तूबर को केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी थी.

अब सुप्रीम कोर्ट भी बना पर्यटन स्थल, हर शनिवार को घूम सकेंगे आम लोग

गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुभाष रेड्डी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय रस्तोगी की पदोन्नति की सिफारिश सर्वसम्मति से की गई.

सुप्रीम कोर्ट में इस साल के अंत तक दो जजों की सीटें खाली हो रही हैं. जस्टिस कुरियन जोसेफ नवंबर में और जस्टिस एमबी लोकुर दिसंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इसके अलावा जस्टिस एके सीकरी भी अगले साल मार्च में रिटायर हो जाएंगे. इससे पहले अगस्त महीने में ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरण और जस्टिस केएम जोसेफ को नियुक्त किया गया था.

आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए नेता नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, सुप्रीम कोर्ट करेगा याचिका पर सुनवाई

सिफारिश के 48 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का ये पहला मामला. नए जज शुक्रवार को शपथ लेंगे. CJI रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसफ, जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एसए बोबडे के कॉलेजियम ने इनकी सिफारिश की थी.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com