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This Article is From Apr 26, 2018

इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- यह याचिका अकल्पनीय

सुप्रीम कोर्ट ने इंदू मल्होत्रा की जज के रूप में नियुक्ति के वांरट पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.

इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- यह याचिका अकल्पनीय
इंदु मल्होत्रा (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इंदु मल्होत्रा की जज के रूप में नियुक्ति के वांरट पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कैसी जनहित याचिका है? केंद्र सरकार अगर सिफारिश को वापस भेजती है तो ये उसके अधिकार क्षेत्र में है. 

चीफ जस्टिस ने कहा कि 'अगर कॉलेजियम दोबारा इस सिफारिश को भेजता है तो विवाद खत्म हो जाएगा. चीफ जस्टिस ने इंदिरा जय सिंह से कहा कि ये अर्जी अकल्पनीय, सोच से बाहर और कभी नहीं सुनी नहीं गई है.'

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इंदिरा जयसिंह ने कहा था कि 'हम करीब सौ वकील याचिका दाखिल कर रहे हैं और सरकार के फैसले को चुनौती दे रहे हैं कि कैसे सरकार जस्टिस के एम जोसफ का नाम इंदू मल्होत्रा से अलग किया गया. ये गैरकानूनी है. इंदू की नियुक्ति के वारंट पर रोक लगे."

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सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर इंदिरा जयसिंह और चीफ जस्टिस के बीच गर्मागर्म बहस हुई है. चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सुबह कठुआ मामला लेकर आईं तो हमें लगा कि आप ऐसे गंभीर मामलों पर चिंतित हैं. लेकिन अब आप ये मुद्दा लेकर आई हैं. आप के बीच की महिला वकील सुप्रीम कोर्ट की जज बन रही हैं और आप इसे रोकने को कह रही हैं? 

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सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के करीब 100 वकीलों ने याचिका दाखिल कर इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति वाले वारंट को रद्द करने की मांग की थी. इतना ही नहीं, इस मामले पर अब कांग्रेस और बीजेपी भी आमने-सामने आ गई है. 

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति जोसेफ और मल्होत्रा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की फाइल 22 जनवरी को कानून मंत्रालय को मिली थी. मल्होत्रा की नियुक्ति को मंजूरी देने के बाद अब सरकार ने न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पदोन्नति रोके रखने का फैसला किया है. न्यायमूर्ति जोसेफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने जस्टिस जोसेफ की सिफारिश पर पुनर्विचार करने के लिए कॉलेजियम को कहा है.

VIDEO: सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर गतिरोध : सरकार-कॉलेजियम आमने-सामने

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