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This Article is From Jan 17, 2018

आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई

15 दिसंबर को पीठ ने बैंक खातों और मोबाइल नंबर सहित सभी सेवाओं और योजनाओं के साथ आधार संख्या के अनिवार्य संबंध के लिए समय सीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी थी. याचिकाकर्ताओं ने आधार का डेटा लीक होने और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर भी सवाल उठाए हैं.

आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई
आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों का संविधान पीठ आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई कर सकती है. क्या आधार किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार  का उल्लंघन करता है, ये चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण की संवैधानिक बेंच को तय करना है.

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इससे पहले नौ जजों के संविधान पीठ ने कहा था कि निजता एक मौलिक अधिकार है. 15 दिसंबर को पीठ ने बैंक खातों और मोबाइल नंबर सहित सभी सेवाओं और योजनाओं के साथ आधार संख्या के अनिवार्य संबंध के लिए समय सीमा  31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी थी. याचिकाकर्ताओं ने आधार का डेटा लीक होने और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर भी सवाल उठाए हैं.

VIDEO- आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी



केंद्र सरकार ने आधार से लिंक करने की डेडलाइन के फैसले को वापस ले लिया था. पहले आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर थी. केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के.के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया था कि जिन लोगों के पास आधार नहीं है, सरकार उनके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है.

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