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This Article is From Jan 12, 2017

सुब्रत रॉय से सुप्रीम कोर्ट : 6 फरवरी तक 600 करोड़ जमा कराओ, वरना जेल जाओ

सुब्रत रॉय से सुप्रीम कोर्ट : 6 फरवरी तक 600 करोड़ जमा कराओ, वरना जेल जाओ
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 28 नवंबर के आदेश के मुताबिक 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए. कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर रकम जमा नहीं हुई तो उन्हें वापस जेल जाना होगा, उनकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी और रिसीवर बिठाकर आम नीलामी के आदेश दिए जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए सहारा की उस दलील को ठुकरा दिया कि नोटबंदी के बाद हालात खराब हो गए हैं और मंदी का दौर चल रहा है. कोर्ट ने कहा कि 28 नवंबर को जब यह आदेश दिया गया था, तब भी हालात ऐसे ही थे.

कोर्ट ने कहा कि हम आपसे 1,000 करोड़ मांग रहे थे, लेकिन सहारा की ओर से ही रकम को 600 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया गया था, और अब वह 600 की जगह भी सिर्फ 285 करोड़ रुपये जमा कराना चाहते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को लताड़ लगाते हुए कहा कि कोर्ट ने आपको पैरोल इसलिए दी थी, ताकि आप अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें, और अब वह पूरा हो चुका है. कोर्ट ने सवाल किया कि आपको 6 मई, 2016 को पैरोल दी गई थी, सो बताइए, तब से अब तक आपने कितने पैसे जमा किए हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्ष 2012 से अब तक कोर्ट आपको बार-बार मौके देता रहा है, और कितनी ही बार सुनवाई कर चुका है.

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