विज्ञापन
Story ProgressBack
This Article is From Mar 28, 2017

हाइवे पर शराब की दुकानों के मामले पर राज्यों की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Read Time: 2 mins
हाइवे पर शराब की दुकानों के मामले पर राज्यों की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर शराब की दुकानों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट पंजाब, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित दूसरे राज्यों की अर्जी पर सुनवाई को तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी. राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोर्ट के फैसले में मॉडिफिकेशन की मांग की है.

क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी. इनके पास लाइसेंस हैं वो खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो पहले हों, तक चल सकेंगी. 1 अप्रैल 2017 तक सब दुकानें बंद होंगी. शराब की दुकानों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं होगा. हाइवे के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाए जाएं. राज्यों के चीफ सेक्रेट्री और डीजीपी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की निगरानी करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सुनाया जिसमें गुहार की गई थी कि उत्पाद कानून में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाइवे के किनारे शराब की बिक्री न हो. हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राष्टीय और राज्य राजमार्गों के किनारे शराब के ठेके बंद करने का आदेश दे सकती है.

 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Previous Article
दिमाग खाकर जान ले लेता है यह अमीबा, इस तरह के पानी में पाया जाता है
हाइवे पर शराब की दुकानों के मामले पर राज्यों की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Hathras Hadsa Live : सफेद कपड़ों में ही क्यों दिखते हैं भोले बाबा? गेरुआ वस्त्र क्यों नहीं पहनते?
Next Article
Hathras Hadsa Live : सफेद कपड़ों में ही क्यों दिखते हैं भोले बाबा? गेरुआ वस्त्र क्यों नहीं पहनते?
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com
;