प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने इशरत मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रकहा कि हम जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट इस पर पहले से ही सुनवाई कर रहा है। आपको वहां जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि हलफनामा बदलने के लिए तत्कालीन गृहमंत्री, गृहसचिव और बाकी अफसरों पर अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाए। साथी ही केस के आरोपी गुजरात पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ मामला रद्द किया जाए।
इतना ही नहीं यह भी मांग की थी कि इन आरोपी पुलिस अधिकारियों को पुरस्कार भी दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि हेडली के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि इशरत लश्कर की आतंकी थी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि हलफनामा बदलने के लिए तत्कालीन गृहमंत्री, गृहसचिव और बाकी अफसरों पर अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाए। साथी ही केस के आरोपी गुजरात पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ मामला रद्द किया जाए।
इतना ही नहीं यह भी मांग की थी कि इन आरोपी पुलिस अधिकारियों को पुरस्कार भी दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि हेडली के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि इशरत लश्कर की आतंकी थी।
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