नई दिल्ली:
उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार की इस दलील के परीक्षण का फैसला किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय को किसी ऐसे अपराध में मौत की सजा का सामना कर रहे दोषी की याचिका पर सुनवाई का अधिकार नहीं है, जिसे छत्तीसगढ़ में अंजाम दिया गया.
छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय सिर्फ इस आधार पर ऐसे दोषी की याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकती कि उसकी दया याचिका राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले राष्ट्रपति ने खारिज की.
शीर्ष न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के छह दिसंबर के आदेश के खिलाफ एक अपील दाखिल करे. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज किया जाना दिल्ली में कार्रवाई का आधार बनाती है.
छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो मार्च 2015 को सोनू सरदार के मृत्युदंड पर रोक लगा दी थी. सरदार ने एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या की थी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय सिर्फ इस आधार पर ऐसे दोषी की याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकती कि उसकी दया याचिका राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले राष्ट्रपति ने खारिज की.
शीर्ष न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के छह दिसंबर के आदेश के खिलाफ एक अपील दाखिल करे. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज किया जाना दिल्ली में कार्रवाई का आधार बनाती है.
छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो मार्च 2015 को सोनू सरदार के मृत्युदंड पर रोक लगा दी थी. सरदार ने एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या की थी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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