नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट यौन उत्पीड़न रोकथाम कमेटी वकील एमएल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। कमेटी का कहना है कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अनुचित शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट परिसर में नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट कमेटी की अध्यक्ष रचना गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट महिला बार संघ की शिकायत के जवाब में मंगलवार को यह कहा है। कमेटी ने कहा कि शर्मा ने बीबीसी को विवादित इंटरव्यू कोर्ट परिसर से बाहर दिया था जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए कथित आपत्तिजनक बातें कही थीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। यह इंटरव्यू दिल्ली चर्चित गैंगरेप को लेकर था।
शर्मा इस मामले में दोषियों के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट महिला बार संघ ने सर्वोच्च अदालत यौन उत्पीड़न रोकथाम कमेटी से शिकायत की थी कि शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। संघ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शर्मा को कोर्ट परिसर में घुसने से रोकने की मांग भी की है। कोर्ट ने शर्मा और एपी सिंह को इस बारे में नोटिस जारी किया है। एपी सिंह भी दिल्ली गैंगरेप के एक दोषी के वकील हैं।
उधर, सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शर्मा ने कोर्ट के समक्ष मंगलवार को उल्लेख किया था कि उनके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए उक्त दोनों संस्थाओं को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जाए। इंटरव्यू के बाद बार बाउंसिल ने शर्मा और सिंह को नोटिस जारी किया था।
सुप्रीम कोर्ट कमेटी की अध्यक्ष रचना गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट महिला बार संघ की शिकायत के जवाब में मंगलवार को यह कहा है। कमेटी ने कहा कि शर्मा ने बीबीसी को विवादित इंटरव्यू कोर्ट परिसर से बाहर दिया था जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए कथित आपत्तिजनक बातें कही थीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। यह इंटरव्यू दिल्ली चर्चित गैंगरेप को लेकर था।
शर्मा इस मामले में दोषियों के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट महिला बार संघ ने सर्वोच्च अदालत यौन उत्पीड़न रोकथाम कमेटी से शिकायत की थी कि शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। संघ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शर्मा को कोर्ट परिसर में घुसने से रोकने की मांग भी की है। कोर्ट ने शर्मा और एपी सिंह को इस बारे में नोटिस जारी किया है। एपी सिंह भी दिल्ली गैंगरेप के एक दोषी के वकील हैं।
उधर, सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शर्मा ने कोर्ट के समक्ष मंगलवार को उल्लेख किया था कि उनके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए उक्त दोनों संस्थाओं को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जाए। इंटरव्यू के बाद बार बाउंसिल ने शर्मा और सिंह को नोटिस जारी किया था।
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