फाइल फोटो
नई दिल्ली:
कठुआ गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन गवाहों को हाईकोर्ट जाने को कहा है. गवाहों ने जम्मू कश्मीर पुलिस पर बयानों के लिए प्रताड़ना और टॉर्चर करने का आरोप लगाकर सुरक्षा मांगी थी. पिछली सुनवाई मे कठुआ गैंगरेप व हत्या मामले में गवाहों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने सील कवर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी.
जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से कहा गया कि गवाहों का ये कहना की उनकों प्रताड़ित किया जा रहा है वो गलत है. इस मामले मे गवाहों के बयान कराए जा चुके हैं. जांच में कुछ नए तथ्य हमारे सामने आए है, जिनके आधार पर और भी पूछताछ की जरूरत है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि गवाहों को जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो उनके साथ उनके परिजन भी जा सकते है और पूछताछ के दौरान उनके साथ उचित दूरी पर मौजूद रह सकते हैं.
जम्मू-कश्मीर सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अगर गवाहों को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है तो गवाहों के साथ वकील के जाने पर राज्य सरकार का क्या कहना है. दरअसल कठुआ गैंगरेप व हत्या मामले के तीन गवाहों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस पर प्रताडऩा का आरोप लगाया था.
जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से कहा गया कि गवाहों का ये कहना की उनकों प्रताड़ित किया जा रहा है वो गलत है. इस मामले मे गवाहों के बयान कराए जा चुके हैं. जांच में कुछ नए तथ्य हमारे सामने आए है, जिनके आधार पर और भी पूछताछ की जरूरत है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि गवाहों को जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो उनके साथ उनके परिजन भी जा सकते है और पूछताछ के दौरान उनके साथ उचित दूरी पर मौजूद रह सकते हैं.
जम्मू-कश्मीर सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अगर गवाहों को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है तो गवाहों के साथ वकील के जाने पर राज्य सरकार का क्या कहना है. दरअसल कठुआ गैंगरेप व हत्या मामले के तीन गवाहों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस पर प्रताडऩा का आरोप लगाया था.
पूरी स्टोरी पढ़ें
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
Supreme Court, Kathua Gang Rape, High Court