
नई दिल्ली:
निचली अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट रूम में हुई बहस के बारे में बिना कैमरे के ही सब जान जाते है।
यहां तक की कोलेजिअम की बातें भी लोगों को पता चल जाती है, लिहाजा सीसीटीवी कैमरे लगाने को कोई जरूरत नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मांग की गई थी कि देश के निचली अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि कार्यवाही की रिकॉर्डिग हो सके।
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