सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म आर्टिकल 15 पर रोक लगाने से किया इंकार

याचिका में फिल्म के शीर्षक 'आर्टिकल 15' पर आपत्ति उठाते हुए कहा गया है कि इससे संविधान के आर्टिकल 15 के प्रति लोगों में गलत अवधारणा बनेगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म आर्टिकल 15 पर रोक लगाने से किया इंकार

नई दिल्ली:

आयुष्मान खुराना की फिल्म 'आर्टिकल 15'  को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 'ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया संस्था' की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई थी.  सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता संस्था को कहा कि वह संबंधित फ़ोरम में अर्जी दाखिल करे. हालांकि फिल्म 28 जून को ही रिलीज हो चुकी है.

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ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया संस्था की ओर से नेमिनाथ चतुर्वेदी ने याचिका दाखिल कर फिल्म का विरोध करते हुए कहा है कि फिल्म के जाति आधारित संवाद समाज में नफरत फैला सकते हैं. सच्ची आपराधिक घटना की पृष्ठभूमि बताते हुए फिल्म में झूठी, गलत और तोड़-मरोड़ कर कहानी पेश की गई है जिसके जाति आधारित संवाद आपत्तिजनक, अफवाह फैलाने वाले और समाज में नफरत पैदा करने वाले हैं. 

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याचिका में फिल्म के शीर्षक 'आर्टिकल 15' पर आपत्ति उठाते हुए कहा गया है कि इससे संविधान के आर्टिकल 15 के प्रति लोगों में गलत अवधारणा बनेगी. भारत सरकार की इजाजत के बगैर फिल्म का नाम 'आर्टिकल 15' नहीं रखा जा सकता.  याचिका में मांग की गई है कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड को निर्देश दिया जाए कि वह फिल्म के प्रदर्शन का जारी प्रमाणपत्र निरस्त करे. 

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