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This Article is From Aug 06, 2017

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आबकारी आयुक्त के खिलाफ सीबीआई की अपील खारिज की

अदालत ने इस संबंध में नवंबर 2013 में आए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आबकारी आयुक्त के खिलाफ सीबीआई की अपील खारिज की
सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यहां नियुक्त पूर्व केन्द्रीय आबकारी आयुक्त के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और षड्यंत्र के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील खारिज कर दी है. अदालत ने अधिकारी पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था.

न्यायालय ने इस संबंध में नवंबर 2013 में आए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. अदालत ने पूर्व आबकारी आयुक्त अनूप कुमार श्रीवास्तव को भ्रष्टाचार के मामले में निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ तय आरोपों को चुनौती देने की अनुमति देते हुए, उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था.

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न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल की पीठ ने कहा कि जिस टेलीफोन संवाद पर सीबीआई बहुत हद तक निर्भर है, उसमें कथित अपराध को साबित करने के तर्क की कमी है, और इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने रिश्वत ली है.

VIDEO : भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण


सीबीआई की अपील खारिज करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए आरोप तय करने के आदेश को रद्द किया है क्योंकि उक्त अपराध से वादी (श्रीवास्तव) को जोड़ने का कोई तथ्यात्मक साक्ष्य नहीं है.’’ सीबीआई ने फरवरी 2012 में श्रीवास्तव के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. हालांकि उन्होंने एजेंसी द्वारा लगाये गए सभी आरोपों से इनकार किया था.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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