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This Article is From Oct 04, 2018

संजीव भट्ट के 22 साल पुराने NDPS मामले में SC ने दखल देने से किया इंकार, याचिका खारिज

गुजरात के पूर्व IPS संजीव भट्ट के 22 साल पुराने एनडीपीएस (NDPS) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. यह याचिका संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

संजीव भट्ट के 22 साल पुराने NDPS मामले में SC ने दखल देने से किया इंकार, याचिका खारिज
गुजरात के पूर्व IPS संजीव भट्ट की फाइल फोटो
नई दिल्ली: गुजरात के पूर्व IPS संजीव भट्ट के 22 साल पुराने एनडीपीएस (NDPS) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. यह याचिका संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दखल नहीं देंगे और अगर याचिकाकर्ता चाहे तो हाईकोर्ट जा सकता है. वहीं गुजरात सरकार ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं. हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें साफ है कि भट्ट अपने वकीलों से बात कर रहे हैं. 

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गुजरात के पूर्व IPS संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार इन आरोपों का जवाब दे.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजीव भट्ट की पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं. कोर्ट को सबसे पहले इन पर गुजरात सरकार से जवाब चाहिए अगर किसी नागरिक की पत्नी इस तरह के आरोप लगाती है तो राज्य सरकार को बताना होगा कि क्या चल रहा है.  

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दरअसल, संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि उनके पति इस वक्त NDPS मामले में पुलिस रिमांड पर हैं और उन्हें पुलिस इस दौरान ना तो वकालतनामा साइन करने दे रही है और ना ही इस केस को कोर्ट में चुनौती देने दे रही है.  

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