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This Article is From Feb 04, 2019

अरावली में अवैध खनन पर राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, चीफ सेक्रेटरी तलब

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से यह बताने के लिए कहा है कि अदालत के आदेशों का अनुपालन क्यों नहीं किया गया?

अरावली में अवैध खनन पर राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, चीफ सेक्रेटरी तलब
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला पर अवैध खनन के मामले में राजस्थान के मुख्य सचिव को तलब किया है.
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
मुख्य सचिव को 8 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया
कोर्ट ने कहा कि सरकार ने तीन महीने में केवल 4 प्रतिशत काम किया
सरकार ने कहा कि राज्य में चुनावों के कारण काम में देरी हुई
नई दिल्ली:

अरावली अवैध खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव को तलब किया है. मुख्य सचिव को 8 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से यह बताने के लिए कहा कि अदालत के आदेशों का अनुपालन क्यों नहीं किया गया? अरावली पर अवैध खनन को नियंत्रित करने में में नाकाम होने पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश बहुत स्पष्ट हैं, हम अपने आदेशों का अनुपालन चाहते हैं.

कोर्ट ने कहा, पूरा क्षेत्र बुरी तरह से नष्ट हो गया है. कोई भी वनस्पति या जीव नहीं बचा है. आप मिलजुल कर काम कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन महीने में आपने केवल 4 प्रतिशत काम किया है जबकि आपको 100 फीसदी पूरा करने का आदेश दिया गया था. राजस्थान सरकार ने कहा कि राज्य चुनावों के कारण काम में देरी हुई थी.

राजस्‍थान सरकार ने कहा, अरावली की पहाड़ियों पर नहीं हो रहा अवैध खनन

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने कहा था कि अरावली के 115.34 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध खनन नहीं हो रहा है. राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया था कि उनको मिली सेटेलाइट इमेज के द्वारा यह देखना होगा कि कितने एरिया में अवैध खनन हुआ है.

VIDEO : कैमरे में कैद अवैध खनन

राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया था कि अरावली की 138 में से 28 पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं. कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को 48 घंटे के भीतर अरावली के 115.34 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध खनन रुकवाने के आदेश दिए थे.

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