सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए कैदियों के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर 10 राज्यों से मांगा जवाब

यह दस राज्य हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, गोवा, मध्य प्रदेश, असम और बिहार.

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए कैदियों के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर 10 राज्यों से मांगा जवाब

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए कैदियों के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के मामले में 10 राज्यों के महानिदेशक (कारागार) से जवाब मांगा है. डीजीपी( कारागार) से मौत की सजा पाए कैदियों को अलग- थलग बंद रखने, कानूनी प्रतिनिधित्व, उनके परिजनों से जेल में मिलने के अधिकार और मनोचिकित्सकीय परामर्श पर भी जवाब मांगा गया है.

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न्यायमूर्ति एमबी लोकुर और दीपक गुप्ता की एक पीठ ने 10 राज्यों के डीजीपी (कारावास) से न्याय मित्र एडवोकेट गौरव अग्रवाल के पत्र पर जवाब मांगा है जिन्होंने अदालत की नियमावली और कैदियों के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाया है.  पीठ ने कहा, ‘‘ जरूरत है कि दस राज्यों के महानिदेशक( कारागार) न्याय मित्र द्वारा भेजे गए खत का जवाब दें क्योंकि यह जेल में बंद उन कैदियों के मानवाधिकारों से संबंधित है जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है.’’ 
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यह दस राज्य हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, गोवा, मध्य प्रदेश, असम और बिहार. पीठ ने राज्यों से आठ मई तक जवाब देने को कहा है.

 

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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