
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत की कंपनी को 6.2 करोड रुपये एडी-ब्यूरो कंपनी को चुकाने को कहा है.
इस कंपनी की निदेशक है लता रजनीकांत है. कोर्ट ने कहा कि 12 हफ्ते में यह रकम चुकाई जाए. कोर्ट ने कहा कि अगर कंपनी ने यह रकम नहीं लौटाई तो लता को निजी तौर पर यह रकम देनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 12 हफ्ते बाद सुनवाई करेगी. कोर्ट ने यह फैसला एडी-ब्यूरो कंपनी की याचिका पर दिया है.
याचिका मे कहा गया है लता ने कोचादियान फिल्म के टेलीकास्ट राइट के मामले में फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था. इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. कंपनी ने याचिका में यह भी कहा है कि लता ने दस करोड़ रुपये ले लिए और फिल्म का राइट किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया. कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था.
इस कंपनी की निदेशक है लता रजनीकांत है. कोर्ट ने कहा कि 12 हफ्ते में यह रकम चुकाई जाए. कोर्ट ने कहा कि अगर कंपनी ने यह रकम नहीं लौटाई तो लता को निजी तौर पर यह रकम देनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 12 हफ्ते बाद सुनवाई करेगी. कोर्ट ने यह फैसला एडी-ब्यूरो कंपनी की याचिका पर दिया है.
याचिका मे कहा गया है लता ने कोचादियान फिल्म के टेलीकास्ट राइट के मामले में फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था. इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. कंपनी ने याचिका में यह भी कहा है कि लता ने दस करोड़ रुपये ले लिए और फिल्म का राइट किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया. कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था.
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