पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बनावटी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने के मामले में गिरफ्तार बीजेपी युवा नेता प्रियंका शर्मा की रिहाई में देरी का मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रियंका शर्मा की रिहाई में देरी के चलते नोटिस जारी किया गया है. ममता सरकार से साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों में जवाब मांगा है. प्रियंका शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को तुरंत रिहाई का आदेश दिया लेकिन उसे 15 मई को रिहा किया गया. ये हिरासत पूरी तरह गैरकानूनी थी.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका शर्मा को सशर्त जमानत दी थी. उसे तुरंत जमानत पर रिहा किया जाए और बाहर आते ही वो फेसबुक पोस्ट के लिए लिखित में माफी मांगेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया वो सही नहीं था. अगर किसी को दुख पहुंचा है तो माफी मांगनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ये साफ करते हैं कि इस केस में तथ्यों के आधार पर ये फैसला दे रहे हैं. मेरिट पर सुनवाई बाद में होगी.
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बता दें कि बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा पर बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की बीते महीनों न्यूयॉर्क में हुए मेटगाला की तस्वीर पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की फोटोशॉप्ड तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने का आरोप है. भाजपा युवा नेता प्रियंका शर्मा को इस संबंध में गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. ये कार्रवाई तृणमूल नेता बिश्वास चंद्र हाज़रा की शिकायत पर की गई थी. इस गिरफ्तारी पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे.
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