यह ख़बर 24 फ़रवरी, 2014 को प्रकाशित हुई थी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन पर केंद्र से जवाब मांगा

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर केंद्र से जवाब तलब किया।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए आप की ओर से उठाए गए मुद्दों पर 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा।

पीठ ने भाजपा और कांग्रेस को नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 7 मार्च निर्धारित कर दी।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि वह केवल इसके संवैधानिक पहलुओं को देखना चाहती है और इसे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं बनने देना चाहती है। आप की याचिका में कांग्रेस और भाजपा को भी पक्ष बनाया गया है।