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This Article is From Nov 05, 2020

SC ने पत्रकार उमेश कुमार पर दर्ज FIR रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर जारी किया नोटिस

हाईकोर्ट ने पत्रकार उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों को निरस्त करने का आदेश भी दिया था.

SC ने पत्रकार उमेश कुमार पर दर्ज FIR रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर जारी किया नोटिस
सु्प्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से मांगा जवाब
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने के हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ CBI जांच के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर चुका है. दोनों मामलों पर साथ सुनवाई होगी. 

 उत्तराखंड हाइकोर्ट  ने एक ही फैसले में दोनों आदेश दिए थे. इससे पहले हाईकोर्ट ने पत्रकार उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों को निरस्त करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने उमेश की याचिका में लगाए आरोपों के आधार पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने को कहा था. अदालत ने कहा था कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगे आरोपों को देखते हुए संदेहों की जांच किया जाना बेहद आवश्यक है. कोर्ट ने एक निजी समाचार चैनल के सीईओ उमेश की याचिका पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था.

उमेश ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर देहरादून में दर्ज मुकदमा निरस्त करने की मांग की थी. उनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था. कोर्ट ने उमेश की याचिका में की गई शिकायतों का स्वत: संज्ञान लिया. हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि वह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों की जांच का सामना करने को तैयार हैं.
 

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