पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह का फाइल फोटो
नई दिल्ली:
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह को नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा है कि उम्र विवाद मुद्दे पर शीर्ष अदालत के फैसले पर सवाल उठाने के लिए क्यों नहीं उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।
न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा और न्यायमूति एचएल गोखले की विशेष पीठ ने जनरल वीके सिंह के बयान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया। यह बयान 22 सितंबर को एक अखबार में छपा था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 अक्टूबर तय की है।
न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा और न्यायमूति एचएल गोखले की विशेष पीठ ने जनरल वीके सिंह के बयान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया। यह बयान 22 सितंबर को एक अखबार में छपा था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 अक्टूबर तय की है।
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