नई दिल्ली:
'बंद' पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके चार हफ्तों में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बंद को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन बताया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंद में 2007 के निर्देशों का पालन नहीं होता और न ही इससे होने वाले नुकसान की भरपाई हो पाती है। इससे पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का काफी नुकसान होता।
सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि बंद से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई आखिर किससे की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंद में 2007 के निर्देशों का पालन नहीं होता और न ही इससे होने वाले नुकसान की भरपाई हो पाती है। इससे पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का काफी नुकसान होता।
सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि बंद से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई आखिर किससे की जाए।
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