प्रतीकात्मक तस्वीर...
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मानेसर में जमीन अधिग्रहण के मामले की सीबीआई जांच में दखल देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सीबीआई की रिपोर्ट के बाद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस अंतरिम आदेश को बदलने से भी इंकार कर दिया, जिसमें विवादित जमीन पर किसी निर्माण पर रोक लगाई थी।
मानेसर में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 912 एकड़ जमीन का अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन उसी दौरान डीएलएफ और कुछ और बिल्डरों ने किसानों से संपर्क किया और जमीन ले ली। इसके बाद हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया।
इसके बाद किसान सीबीआई जांच की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जबकि हरियाणा की बीजेपी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करने के साथ ही इस जमीन पर किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी थी।
बिल्डरों का कहना है कि सरकार बदल जाने पर नई सरकार ने बदले की कार्रवाई की है। उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट अपने अप्रैल 2015 के अंतरिम आदेश को संशोधित करे, जिसमें किसी भी निर्माण पर रोक लगाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने से इंकार कर दिया।
मानेसर में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 912 एकड़ जमीन का अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन उसी दौरान डीएलएफ और कुछ और बिल्डरों ने किसानों से संपर्क किया और जमीन ले ली। इसके बाद हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया।
इसके बाद किसान सीबीआई जांच की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जबकि हरियाणा की बीजेपी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करने के साथ ही इस जमीन पर किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी थी।
बिल्डरों का कहना है कि सरकार बदल जाने पर नई सरकार ने बदले की कार्रवाई की है। उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट अपने अप्रैल 2015 के अंतरिम आदेश को संशोधित करे, जिसमें किसी भी निर्माण पर रोक लगाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने से इंकार कर दिया।
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