सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत मामले की CBI या NIA से जांच कराने संबंधी PIL को खारिज किया

मुंबई के 23 साल के छात्र द्विवेंद्र दुबे ने SC से सुशांत की मौत की CBI/NIA जांच की मांग की थी. साथ ही अदालत से निगरानी की मांग भी की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत मामले की CBI या NIA से जांच कराने संबंधी PIL को खारिज किया

सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी PIL को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है

खास बातें

  • कहा, याचिकाकर्ता का केस से कोई लेना-देना नहीं
  • वह इस केस से पूरी तरह अजनबी है
  • मुंबई के एक छात्र में दाखिल की थी यह PIL
नई दिल्ली:

Sushant Singh Rajput Case: बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की CBI/NIA से जांच की जनहित याचिका (PIL) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. SC ने कहा कि याचिकाकर्ता का इस केस से कोई लेना-देना नहीं है और वह इस केस में पूरी तरह अजनबी है. सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने बताया कि जांच CBI को ट्रांफसर की जा चुकी है, इसलिए अब इस याचिका का कोई मतलब नही रह गया है. CJI एसए बोबडे ने कहा कि हमने सुना है कि CBI ने FIR दर्ज की है तो तुषार मेहता ने कहा कि बिहार में जो FIR दर्ज हुई है, उसे CBI को ट्रांसफर किया गया है. मुंबई वाला केस अभी CBI को ट्रांसफर नहीं हुआ है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मुंबई वाला केस ट्रांसफर नहीं हुआ है

गौरतलब है कि मुंबई के 23 साल के छात्र द्विवेंद्र दुबे ने SC से सुशांत की मौत की CBI/NIA जांच की मांग की थी. साथ ही अदालत से निगरानी की मांग भी की थी. याचिका में महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वो सुशांत सिंह की रहस्यमय मौत से संबंधित सभी रिकॉर्ड, सबूत, सामग्री आदि जैसे कि सीसीटीवी कैमरे, कॉल डिटेल, व्हाट्सएप के माध्यम से संदेशों का आदान-प्रदान और इस तरह के अन्य प्लेटफ़ॉर्म आदि, और संभावित संदिग्धों की सीडीआर, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, वीडियो, तस्वीरें जो सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही हैं, उन्हें संरक्षित करे. बाद में इसे सीबीआई/ एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया जाए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऐसी ही जनहित याचिका को खारिज कर दिया था.यह याचिका इस मामले से जुड़े किसी भी पक्ष की नहीं है और सीबीआई जांच के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई कर चुका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार और सुशांत सिंह राजपूत के पिता से तीन दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है जिसमें अगली सुनवाई अगले हफ़्ते होगी.

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