सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बड़ा साबित हो सकता है. माइनिंग घोटाले के आरोपी जी जनार्दन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जी जनार्दन रेड्डी को भाई के चुनाव प्रचार के लिए बेल्लारी जाने के लिए इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रचार में उनकी कोई जरूरत नहीं है.
वहीं सुप्रीम कोर्ट में रेड्डी की ओर से कहा गया कि वो दस दिन के लिए बेल्लारी जाना चाहते हैं. रेड्डी की ओर से कहा गया कि वह अपने भाई सोमशेखर रेड्डी के प्रचार में जाना चाहते हैं और 12 मई को चुनाव में मौजूद रहना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रचार में उनकी कोई जरूरत नहीं है. माइनिंग घोटाले में रेड्डी आरोपी हैं और जमानत पर हैं. 2015 में उन्हें जमानत मिली थी और जमानत की शर्तों में ये भी कहा गया कि वो बेल्लारी नहीं जाएंगे.
गौरतलब है कि बीजेपी के सीएम उम्मीदवार येदियुरप्पा ने कहा था कि जी जनार्दन रेड्डी बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे. हालांकि, उन्होंने कहा था कि वे सिर्फ दो-तीन जिलों में ही प्रचार करेंगे.
VIDEO: कर्नाटक से कांग्रेस की छुट्टी हो रही है : PM मोदी
वहीं सुप्रीम कोर्ट में रेड्डी की ओर से कहा गया कि वो दस दिन के लिए बेल्लारी जाना चाहते हैं. रेड्डी की ओर से कहा गया कि वह अपने भाई सोमशेखर रेड्डी के प्रचार में जाना चाहते हैं और 12 मई को चुनाव में मौजूद रहना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रचार में उनकी कोई जरूरत नहीं है. माइनिंग घोटाले में रेड्डी आरोपी हैं और जमानत पर हैं. 2015 में उन्हें जमानत मिली थी और जमानत की शर्तों में ये भी कहा गया कि वो बेल्लारी नहीं जाएंगे.
गौरतलब है कि बीजेपी के सीएम उम्मीदवार येदियुरप्पा ने कहा था कि जी जनार्दन रेड्डी बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे. हालांकि, उन्होंने कहा था कि वे सिर्फ दो-तीन जिलों में ही प्रचार करेंगे.
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