यह ख़बर 11 नवंबर, 2014 को प्रकाशित हुई थी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से फूड सेफ्टी ऐक्ट बनाने को कहा

नई दिल्ली:

मिलावटी दूध के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सरकार फ़ूड सेफ़्टी ऐक्ट में सुधार के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में भी सरकार से क़ानून में संशोधन करने को कहा था। केन्द्र ने 13 मार्च को क़ानून में संशोधन का भरोसा भी दिलाया था। लेकिन, अब तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ।

कोर्ट ने सरकार से चार हफ़्तों में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से क़ानून में संशोधन करके मिलावटखोरी की सज़ा को छह महीने से बढ़ाकर उम्रक़ैद में बदलने को कहा था।

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समय समय पर देश के अलग अलग हिस्सों से मिलावटी दूध की खबरें आती रहती हैं।