वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली में स्मॉग टावर लगाने के मामले में IIT बॉम्बे के वापस हटने से सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने IIT बॉम्बे को अदालत द्वारा केंद्र को सौंपी गई स्मॉग टावर्स परियोजना से पीछे हटने पर फटकार लगाई है. जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि वे सात महीने बाद कैसे वापस हट सकते हैं? यह बकवास है. यह अवमानना है. हम IIT बॉम्बे के खिलाफ अवमानना करेंगे. हम उन्हें दंडित करेंगे.
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ दिल्ली प्रदूषण मामले की सुनवाई कर रही है जिसमें अदालत ने आदेश दिया था कि शहर में एक स्मॉग टॉवर लगाया जाए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि IIT बॉम्बे वापस हट गया है. हम IIT दिल्ली और NEERI के साथ बातचीत कर रहे हैं.
जस्टिस मिश्रा ने कहा कि IIT बॉम्बे को बुलाया जाए और आधे घंटे के भीतर इस पर सुनवाई करेंगे. SG ने कहा कि इतनी जल्दी वो नहीं आ सकते. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि तब हम उनके खिलाफ अवमानना जारी करेंगे. आईआईटी बॉम्बे पहले से ही अवमानना में है और अब वे आश्वासनों से भी पीछे हट रहे हैं. SG ने कहा कि एक बार IIT बॉम्बे से फिर से बातचीत करने दें.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अदालत के आदेश में देरी के लिए IIT बॉम्बे और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आगे बढ़ना होगा. हम मामलों की स्थिति से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं. SG के अनुरोध के अनुसार, इस मामले को कल सूचीबद्ध किया जाए. गुरुवार को सुनवाई होगी.
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