खास बातें
- 370 हटाने खिलाफ दी गई हैं याचिकाएं
- संवैधानिक वैधता की दी गई है चुनौती
- 5 जजों कीं बेंच ने सुनाया फैसला
नई दिल्ली: जम्मू- कश्मीर में 370 हटाने के संवैधानिक वैधता को लेकर दी गई याचिका की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच को नहीं भेजा जाएगा. यह फैसला पांच जजों की पीठ ने सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत के संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है. दरअसल याचिकाकर्ताओं ने पांच जजों के संविधान पीठ के दो अलग- अलग और विरोधाभासी फैसलों का हवाला देकर मामले क बड़ी बेंच को भेजे जाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों का संविधान पीठ को ये तय करना था कि जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कम से कम सात जजों के संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं. याचिकाकर्ताओं में नेशनल कांफ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी, पूर्व IAS अधिकारी और जम्मू-कश्मीर के राजनेता शाह फैसल, एक्टिविस्ट शेहला राशिद, कश्मीरी वकील शाकिर शबीर, वकील एम एल शर्मा, जेके पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआई (एम) के नेता मोहम्मद युसूफ तारिगामी समेत अन्य याचिकाकर्ता शामिल हैं.