India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मानस मिश्रा |सोमवार मार्च 2, 2020 11:02 AM IST जम्मू- कश्मीर में 370 हटाने के संवैधानिक वैधता को लेकर दी गई याचिका की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच को नहीं भेजा जाएगा. यह फैसला पांच जजों की पीठ ने सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत के संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है. दरअसल याचिकाकर्ताओं ने पांच जजों के संविधान पीठ के दो अलग- अलग और विरोधाभासी फैसलों का हवाला देकर मामले क बड़ी बेंच को भेजे जाने की मांग की थी.